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कानपुर देहात: डेरापुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी, जिससे उसे कुछ हद तक सहारा मिल सके। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह घटना 17 जनवरी, 2019 को सामने आई थी। डेरापुर के एक गाँव की किशोरी कौरू स्थित इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी, लेकिन वहाँ से वह अचानक लापता हो गई। पीड़िता के पिता ने इसकी सूचना मंगलपुर थाना क्षेत्र में दी और भंदेमऊ गाँव के इंदल सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की तत्परता से किशोरी को जल्द ही बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच और पीड़िता के बयान के बाद, मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई, और पुलिस ने इंदल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट शरद त्रिपाठी की अदालत में इस मामले की गहन सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि मामले के सभी गवाहों और पीड़िता के विस्तृत बयानों के आधार पर आरोपी इंदल को दोषी करार दिया गया। यह फैसला ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है, जिससे समाज में अपराधों पर अंकुश लगाने और मासूमों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
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