अमन यात्रा, कानपुर देहात। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के लिए चालान जमा करने के लिए अवकाश के दिन भी बैंक खोली जाएगी। इसका आदेश डीएम नेहा जैन ने जारी कर दिया है। डीएम ने जारी किए आदेश में कहा कि नामांकन कराने वाले लोगों को जमानत राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करनी है। निर्वाचन आयोग ने चालान जमा करने के लिए अवकाश के दिन भी बैंक खोलने का आदेश दिया है। इस कारण नामांकन अवधि दिनांक 17 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक बैंक प्रबंधकों को अवकाश के दिन भी बैंक खोलने का आदेश गया है जिससे चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवारों द्वारा जमानत धनराशि निर्धारित शासकीय लेखा शीर्षक में प्रतिदिन बैंक में जमा की जा सकेगी।
जमानत धनराशि जमा करने आ रहे उम्मीदवारों की भीड़ को देखते हुए बैंकों में अतिरिक्त काउंटर खोले जाने की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद की समस्त बैंकों की ऐसी शाखाएं जहां ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षकों में धनराशि जमा की जाती है को खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। अत: अवकाश दिवसों में भी ट्रेजरी चालान जमा करने वाली बैंक शाखाओं को खोला जाएगा।
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