कानपुर देहातउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

उर्वरक प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम द्वारा कुल 36 छापे डालकर 13 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये एवं 06 को कारण बताओ नोटिस जारी 

अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में तीन संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर अचैक छापे डाले गये।

कानपुर देहात। अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में तीन संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे डाले गये। जनपद में कुल 36 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 13 नमूने ग्रहित किये गये 03 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जिला कृषि अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कानपुर देहात के द्वारा तहसील अकबरपुर/डेरापुर में छापे की कार्यवाही की गयी। जिसमें कुमार ट्रेडर्स डेरापुर ,पटेल खाद भण्डार, विशाल ट्रेडर्स मुगीसापुर से उर्वरक के कुल 05 नमूने ग्रहित किये गये। कौशल ट्रेडर्स अकबरपुर का प्रतिष्ठान बंद पाये जाने के कारण एवं कृषक सेवा केन्द्र मुक्तापुर, अजब खाद भण्डार मुक्तापुर का अभिलेख अद्यतन न होने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

उप कृषि निदेशक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा तहसील भोगनीपुर/सिकन्दरा में 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 03 उर्वरक नमूना ग्रहित किये गये। जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात के द्वारा तहसील रसूलाबाद में 03 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 02 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कानपुर देहात एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा तहसील मैथा में 08 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 03 उर्वरक नमूने ग्रहित किये साथ ही रामू खाद भण्डार शिवली, तिवारी बीज भण्डार एवं खाद भण्डार औनाहां, बाबा लोधेश्वर खाद भण्डार औनाहा का अभिलेख अद्यतन न होने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समस्त निजी एवं सहकारिता के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर जोत-बही के आधार पर एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा ही की जाये। साथ ही स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर एवं स्टाक रेट बोर्ड आदि अभिलेखों को अद्यतन रखा जाये। यदि उर्वरक विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

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Author: aman yatra


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