G-4NBN9P2G16
जालौन: जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए “निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना” चलाई जा रही है, जिसके तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा और आर्थिक सहयोग देना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में निम्नलिखित सहायता राशि दी जाती है:
इसके अलावा, यदि निर्माण श्रमिक पंजीकृत नहीं है और कार्यस्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसके परिवार को ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जिलाधिकारी ने श्रमिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीकरण के लिए श्रमिक श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की यह पहल श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह उनके परिवारों को मुश्किल समय में सहारा प्रदान करती है।
कानपुर देहात में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गजनेर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में खेत में काम करते… Read More
सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने संबंधी निर्णय पर मुख्यमंत्री… Read More
लखनऊ/ कानपुर देहात। सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई टीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने… Read More
आज का समाज विचारधाराओं में इस कदर विभाजित है कि हर बात, हर विचार और हर व्यक्ति को किसी न… Read More
नई दिल्ली/कानपुर देहात। आयकर विभाग ने सोमवार को आईटीआर दाखिल करने के आखिरी दिन रिटर्न भरने में लोगों को हुई… Read More
पुखरायां।कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के वैना नहर तिराहे पर मिले एक युवक के शव के पोस्टमार्टम में चौंकाने… Read More
This website uses cookies.