नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभिभावक बच्चों का करायें आवेदन
महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन एवं लॉटरी हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

ब्रजेन्द्र तिवारी, कानपुर देहात। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन एवं लॉटरी हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक rte25.upsdc.gov.in है, यह प्रक्रिया चार चरण में संपादित होगी, प्रथम चरण में अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने की अवधि 20 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक है, इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक की जाएगी तथा लॉटरी 28 फरवरी को निकल जाएगी, विद्यालय में प्रवेश करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 होगी। द्वितीय चरण में एक मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक तथा सत्यापन तिथि एक अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2024 तक, लॉटरी 8 अप्रैल 2024, प्रवेश हेतु 17 अप्रैल 2024 है।
इसी प्रकार तृतीय चरण में 15 अप्रैल से 8 मई तथा सत्यापन दिनांक 9 मई से 15 मई तक तथा लॉटरी दिनांक 16 मई, प्रवेश हेतु 23 मई है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में एक जून 2024 से 20 जून 24 तक तथा सत्यापन 21 जून से 27 जून तक, लॉटरी दिनांक 28 जून 2024 को तथा प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 7 जुलाई 2024 है। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सहायता प्राप्त विद्यालय में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25% प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।
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