पंचायत चुनाव – नामांकन पत्र से जुड़ी जरूरी बातें, क्या होंगे खर्च के नए नियम और कितनी है जमानत राशि
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदारों ने तैयारियां तेज कर दीं और शनिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। 3 से 4 अप्रैल तक सुबह आठ से शाम पांच बजे तक नामांकन जमा करा सकते हैं।

कानपुर, अमन यात्रा । पंचायत चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होते ही जिले में चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं। 27 अप्रैल से ब्लाक मुख्यालयों में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य पद का पर्चा खरीदा जा सकेगा। इसी तरह जिला पंचायत मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के नामांकन के लिए पर्चा मिलेगा। जहां पर्चे की बिक्री होगी, वहीं नामांकन भी किया जाएगा। तीन और चार अप्रैल को नामांकन होंगे और 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले को 109 सेक्टर और 21 जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही मतदान कार्मिकों की तैनाती दो दिनों में कर दी जाएगी।
जिले के 10 ब्लाकों में 590 ग्राम पंचायतों में मतदान होंगे। यहां जिला पंचायत सदस्य के 32 पद हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 789 , ग्राम पंचायत सदस्य के 7446 पद हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार सुबह अधिसूचना जारी किए जाते ही दावेदारों ने नामांकन की तैयारियां तेज कर दी। जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति लेने आदि के काम तेज हो गए। निर्वाचन विभाग भी नामांकन की तैयारी में जुट गया है। दो अप्रैल की शाम तक नामांकन स्थलों पर बेरीकेङ्क्षडग कर दी जाएगी। रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर की तैनाती भी कर दी गई है। नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन कक्ष में वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
चुनाव से जुड़ीं महत्वपूर्ण जानकारियां
-3 से 4 अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक नामांकन होंगे।
-5 व 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच सुबह आठ बजे से की जाएगी।
-7 अप्रैल को उम्मीदवार सुबह आठ बजे से तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।
-7 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन तीन बजे से होगा ।
-15 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे।
महिला, एसएसी व पिछड़ी जाति के उम्मीदवार देंगे आधी जमानत राशि
अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, महिला उम्मीदवारों से आधी जमानत राशि ली जाएगी। इतना ही नहीं नामांकन पत्र का मूल्य भी उन्हें आधा ही देना होगा। जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा की जाएगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के यहां निश्शुल्क मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में जमानत राशि निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के यहां नकद जमा की जा सकेगी। किसी भी पद के लिए चार सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
पदवार जमानत राशि
पद- नामांकन पत्र मूल्य- जमानत राशि
जिला पंचायत सदस्य 500- 4000
बीडीसी सदस्य 300- 2000
ग्राम प्रधान 300- 2000
ग्राम पंचायत सदस्य 150- 500
प्रचार के लिए खर्च की सीमा भी तय
ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। उन्हें व्यय रजिस्टर बनाना होगा। बैंक में अलग से खाता खुलवाना होगा और उसी खाते से राशि निकालकर वे पोस्टर बैनर, कार्यकर्ताओं के भोजन आदि पर धनराशि खर्च कर सकेंगे।
प्रचार में खर्च कर सकेंगे इतनी धनराशि
पद- खर्च राशि
जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख
बीडीसी सदस्य 75 हजार
ग्राम प्रधान 75 हजार
ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार
नामांकन पत्र के साथ जरूरी
- – चुनाव लडऩे के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र।
- -आरक्षित सीटोंं पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
- – नामांकन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण भरना होगा।
- – ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप पर केवल घोषणा पत्र लगाना होगा।
- – ग्राम पंचायत सदस्य पद को छोड़ दूसरे पदों के उम्मीदवार को शपथ पत्र भी देना होगा।
- – शपथ पत्र एसडीएम, तहसीलदार अथवा नोटरी से सत्यापित होना चाहिए।
- – जिस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम वहीं लड़ सकेंगे प्रधान पद का चुनाव।
- – ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता होने पर लड़ सकेंगे पंचायत सदस्य का चुनाव।
- – संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता होने पर ही लड़ सकेंगे बीडीसी सदस्य का चुनाव।
- – जिला पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता किसी भी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है।
- – जहां से नामांकन कर रहे हैं उसी वार्ड का मतदाता बन सकेगा प्रस्तावक, दूसरे वार्ड का होने पर पर्चा खारिज होगा।
- – नामांकन के लिए मतदाता सूची की प्रमाणित पूरक सूची होनी चाहिए।
- – भारतीय स्टेट बैंक, कोषागार या उप कोषागार में जमानत राशि जमा की जाएगी।
- – नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं।
- -शपथ पत्र पर अपनी शैक्षिक योग्यता, संपत्ति, अपराधिक इतिहास का विवरण देना होगा।
यह भी जान लें
-रैली व जुलूस के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
-कोई भी उम्मीदवार वॉल पेंटिंग नहीं कराएगा। बिना अनुमति प्रचार वाहन नहीं चलेंगे।
-रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

Author: AMAN YATRA
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