परिषदीय शिक्षकों का अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रस्ताव जारी होते ही शिक्षकों में दौड़ी खुशी की लहर

- पारस्परिक अंत: जनपदीय तबादले साल में होंगे दो बार
- आवेदन में त्रुटि होने पर नहीं हो सकेगा संशोधन
- गर्मी व जाड़ों की छुट्टियों में जारी होगा स्थानांतरण आदेश
- प्राइमरी के शिक्षकों के लिए विषय की बाध्यता नहीं
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के ही होगें तबादले
लखनऊ/कानपुर देहात। बहुप्रतीक्षित बेसिक शिक्षा विभाग की अंत: जनपदीय पारस्परिक तबादला नीति का प्रस्ताव जारी होते ही परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षकों में खुशी की लहर है। सभी शिक्षक अभी से अपने सभी प्रपत्रों को इकट्ठा करके आवेदन की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू होगी। प्रस्ताव के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंत:जनपदीय पारस्परिक तबादले साल में दो बार हो सकेंगे। इसके लिए शिक्षक पूरे साल आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थानांतरण आदेश शीतकालीन या गर्मी की छुट्टियों में जारी किए जाएंगे और इसी समय उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा।
इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बुधवार को शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
प्रदेश में कई वर्षों से जिले के अंदर तबादले नहीं हुए हैं। इससे जिले के अंदर ही शिक्षकों को 70 से 120 किमी तक की यात्रा रोज करनी पड़ती है। कई बार शिक्षक जल्दबाजी में हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए महानिदेशक ने प्रमुख सचिव को स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजा है मुख्यमंत्री की स्वीकृत के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
समिति का होगा गठन –
शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य, बीएसए को सदस्य सचिव और बीएसए दफ्तर के वित्त एवं लेखाधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाएगा।
पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुमन्य श्रेणियां –
प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा।
सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में ही तबादला हो सकेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर समान विषय होने पर ही तबादला हो सकेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा लेकिन संविलियन वाले विद्यालयों में यह मानक लागू नहीं होंगे।
आवेदन पत्र जमा कराने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर संशोधन या परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा।
शहर से शहर और गांव से गांव में होगा तबादला-
ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण एक गांव से दूसरे गांव और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का पारस्परिक तबादला शहर के भीतर ही एक से दूसरे स्कूल में हो सकेगा।
पारस्परिक स्थानांतरण का कार्यक्रम-
पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
बीएसए की ओर से 15 दिन की अवधि में आवेदन की पात्रता और अपात्रता का परीक्षण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा।
आवेदन का सत्यापन होने के बाद बीएसए की ओर से एक महीने की अवधि में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।
पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 दिन की अवधि में जिला स्तरीय समिति के समक्ष पेश की जा सकेगी।
स्थानांतरण आदेश ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश में जारी किए जाएंगे।
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