कानपुर देहात- उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने अथवा असामयिक निधन होने पर स्वजनों को ग्रेच्युटी का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कराने की तैयारी है, इसके लिए भले ही शिक्षक ने जीवनकाल में ग्रेच्युटी पाने के लिए विकल्प पत्र न भरा हो। सेवानिवृत्त या असमयिक मृत्यु होने वाले शिक्षकों / कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले एक हफ्ते में कर दिया जाएगा। साथ ही पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार ने समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी से वित्तीय वर्ष 1994-95 से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांगी है जिनको सेवानिवृत्ति के बाद या मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है।
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