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कानपुर देहात,अमन यात्रा : परिषदीय स्कूलों के मृत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद सचिव पीएस बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पांच बिंदुओं पर समूह ‘ग’ व ‘घ’ की रिपोर्ट मांगी है। आश्रितों को परिषद के समान सेवा शर्तों वाले विभागों में भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं।
शासन ने चार जुलाई को परिषदीय सहायक अध्यापकों व कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को समूह ग के पद पर समायोजित करने के लिए परिषद को पत्र लिखा था। ज्ञात हो कि शिक्षकों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालयों में अभी तक अनुचर पद पर नियुक्ति दी जाती रही है और आश्रित लगातार लिपिक पद पर तैनाती की मांग करते आ रहे हैं। परिषद में लिपिकों के इतने पद नहीं हैं कि सभी आश्रितों को नियुक्ति दी जा सके। अब 2021 के शासनादेश को आधार बनाकर आश्रितों को योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने दो नवंबर 2021 को शासनादेश जारी किया। इसमें व्यवस्था दी गई है कि ऐसे विभाग जहां नियुक्ति देना संभव न हो वहां आश्रितों को अन्य विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यह व्यवस्था केवल सरकारी सेवकों के लिए ही है। परिषदीय शिक्षक व कर्मचारी पूर्ण सरकारी सेवक नहीं माने जाते। शासन ने निर्देश दिया है कि परिषदीय सहायक अध्यापकों व कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अन्य विभागों में समायोजित किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के समान सेवा शर्तों वाले विभागों का चिन्हांकन करके शासन को तत्काल अवगत कराया जायेगा। परिषद सचिव ने बीएसए से पूछा है कि जिले में कुल मृतक आश्रित जिनके प्रत्यावेदन लंबित हैं की संख्या, आश्रितों की नियुक्ति के लिए रिक्त पद कितने हैं, सभी को तैनाती देने के लिए कितने पदों का सृजन किया जाना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग में अन्य प्रशासनिक विभागों में समायोजित किए जा सकने वाले मृतक आश्रितों की संख्या कितनी है। समूह ‘ग’ व ‘घ’ का अलग-अलग ब्योरा देना है। ज्ञात हो वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के आश्रितों की संख्या 16 हजार से अधिक है ऐसे में सभी को इसी विभाग में लिपिक पद पर तैनाती दे पाना संभव नहीं है क्योंकि इतनी अधिक संख्या में लिपिक के पद रिक्त नहीं हैं।
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