पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने प्रधानाचार्य,प्राचार्य,निदेशक, समस्त डिग्री/बी०एड०, बी०टी०सी० , तकनीकी, हाईस्कूल-इण्टर कॉलेज , आई०टी०आई०, व्यवसायिक एवं अन्य शैक्षिक संस्थायें को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति , शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, के द्वारा जारी निदेर्शों के क्रम में बैंक खाते से आधार सीडिंग व योजना की अन्य शर्तों

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने प्रधानाचार्य,प्राचार्य,निदेशक, समस्त डिग्री/बी०एड०, बी०टी०सी० , तकनीकी, हाईस्कूल-इण्टर कॉलेज , आई०टी०आई०, व्यवसायिक एवं अन्य शैक्षिक संस्थायें को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति , शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, के द्वारा जारी निदेर्शों के क्रम में बैंक खाते से आधार सीडिंग व योजना की अन्य शर्तों , जानकारी का छात्रों एवं अभिभावकों में प्रचार-प्रसार करने एवं जागरूकता बढ़ाये जाने के संबंध में निम्नवत् बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है- शिक्षण संस्थानों पर कार्यरत सभी नोडल अधिकारी शिक्षण संस्थान के कक्षाध्यापक, शिक्षकों के माध्यम से छात्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं के नियमों , शर्तों एवं छात्रवृत्ति अन्तरण से सम्बन्धित प्रकिया के बारे में विधिवत जानकारी, सूचना प्रदान करायें।

जिन छात्रों के आवेदन पत्रों में त्रुटियों हो उन छात्रों से नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर त्रुटियों का सुधार करायें। शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके संस्थान में अध्यनरत सभी आर्ह छात्रों द्वारा आवेदन कर लिया गया हो तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों को इस आशय का प्रमाण-पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात को उपलब्ध करा दिया जाये कि उनके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत सभी पात्र, आर्ह छात्रों का छात्रवृत्ति आवेदन करा लिया गया है।

जिन छात्रों का डाटा त्रुटिरहित हो, उनके डाटा को किसी युक्त कारण से रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में संबंधित छात्र का कारण सहित विवरण जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये। शिक्षण संथानों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अपने-अपने बैंक खातों की के०वाई०सी०, आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। सभी शिक्षण संस्थानों के निदेशक , प्राचार्य, प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चश्पा कराते हुये अपने-अपने प्राधानाध्यापकों , कक्षाध्यापकों इत्यादि के माध्यम से छात्र, छात्राओं और उनके अभिभावकों को छात्रवृत्ति, शुल्कप्रतिपूर्ति से सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं से भली-भाँति अवगत करा दें, ताकि कोई भी छात्र,छात्रा छात्रवृत्ति, शुल्कप्रतिपूर्ति से वंचित न रह सके।

Author: aman yatra

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