कानपुर देहात। निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा सिंह बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460 प्रति वर्ष एंव ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रतिवर्ष के स्थान पर राज्यपाल महोदय द्वारा रू0 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में 01 लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो, उन्हें शादी अनुदान प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुरूप पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरियता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान की राशि रू० 20,000/- (रू० बीस हजार मात्र) प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरित की जायेगी। अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक, विभागीय वेबसाइट www.shaadianudan.upsdcgov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करके आवेदन पत्र सम्बन्धित उपजिलाधकारी / खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। उक्त योजनाओं की विस्तृत दिशा-निर्देश उक्त वेसासाइट पर प्रदर्शित है।
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