पुरैनी गांव में शत्रु संपत्ति गाटा संख्या 164 रकवा 0.3640 हेक्टेयर पर किसी भी प्रकार का निर्माण/कब्जा/खरीद फरोख्त दंडनीय अपराध है : उपजिलाधिकारी
भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी गांव में शत्रु संपत्ति गाटा संख्या 164 रकवा 0.3640 हेक्टेयर पर किसी भी प्रकार का निर्माण/कब्जा/खरीद फरोख्त दंडनीय अपराध है।

पुखरायां। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी गांव में शत्रु संपत्ति गाटा संख्या 164 रकवा 0.3640 हेक्टेयर पर किसी भी प्रकार का निर्माण/कब्जा/खरीद फरोख्त दंडनीय अपराध है।
यह संपत्ति भारत सरकार के द्वारा घोषित शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के नियंत्रणाधीन है।यह जानकारी उपजिलाधिकारी भोगनीपुर राजकुमार चौधरी ने दी है।इसी के तहत सोमवार को नायब तहसीलदार मनीष द्विवेदी तथा भारत सरकार से आए उच्चाधिकारियों ने पुरैनी गांव का दौरा किया।
इस दौरान शत्रु संपत्ति का निरीक्षण किया गया तथा जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण,कब्जा,खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।अन्यथा की स्थित में दंडनीय अपराध होगा।इस मौके पर ग्राम प्रधान मिलन यादव,लेखपाल अभिषेक भांति,कानून गो,रोजगार सेवक जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
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