प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की तिथि 10 अगस्त से बढाकर 25 अगस्त, तक हुई विस्तारित।
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की तिथि 10 अगस्त से बढाकर 25 अगस्त, 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत ऋणी एवंम गैर ऋणी किसान भाई 25 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर ले कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की तिथि 10 अगस्त से बढाकर 25 अगस्त, 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत ऋणी एवंम गैर ऋणी किसान भाई 25 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर ले कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नही। अगर अब तक फसल बीमा नही किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने हेतु बैंक शाखा को सूचित कर दें तथा गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति(आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अधिसूचित फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, अरहर, तिल, मूंगफली का बीमा करा सकते है।
योजनान्तर्गत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषको को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। जनपद में फसल की बुआई न कर पाना/असफल बुआई, फसल की व्यय अवस्था में क्षति, खड़ी फसलो की प्राकृतिक आपदाओ, रोगो, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, वेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक कॉल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षति पूर्ति हेतु 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
अतः जनपद के समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें।
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