कानपुर देहात : न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के फायदे बताकर इसे लेने के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सरकार ने लेखा विभाग को सौंप दी है। लेखाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को वेतन तभी निर्गत करें जब उनको प्रान आवंटित कर दिया जाए आदेश के अनुपालन में वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने जनपद के समस्त प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को प्रान पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
उक्त के क्रम में उन्होंने 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 24 दिसंबर 2022 तक प्रान पंजीकरण कराने का मौका दिया है। पत्र में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रान संख्या के अभाव में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक का ही होगा।
बता दें एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) पंजीकरण के बिना वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद अब शिक्षकों में खलबली मची हुई है क्योंकि कई शिक्षक न्यू पेंशन स्कीम को नहीं अपनाना चाह रहे हैं लेकिन न चाहते हुए भी अब उन्हें प्रान पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा अन्यथा की स्थिति में उन्हें वेतन से वंचित रहना पड़ेगा।