कानपुर देहात

प्रिन्ट व इलेक्टॉनिक मीडिया पर भी विज्ञापन / प्रचार के पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक

‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराए जाने के संबंध में सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगरी निकाय के अधिकारी आदि के साथ कलेक्ट्रेट मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई.

अमन यात्रा, कानपुर देहात। ‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराए जाने के संबंध में सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगरी निकाय के अधिकारी आदि के साथ कलेक्ट्रेट मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई, बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर जनपद में होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संबंध में जानकारी कर संपूर्ण व्यवस्था में दुरुस्त करा लें, उन्होंने कहा कि अवैध असलाह, लाइसेंसी असलाह को जमा कराये जाने, शराब के वितरण को रोके जाने, कच्ची शराब के वितरण पर कड़ी कार्यवाही एवं कोविड 19 के नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने सहित मतदान में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता न किये जाने के दृष्टिगत कड़ी चतावनी भी दी कि कोई भी अनैतिक गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व उनके सहयोगियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए।

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जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में द्वितीय चरण में मतदान संपन्न होगा, जिसमें जनपद के समस्त नगरीय निकायो के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह् 11 : 00बजे से 03 : 00बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह् 11 : 00बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी 27 अप्रैल 2023 को 11 : 00बजे से 03 : 00बजे तक, प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल, 2023 से कार्य की समाप्ति तक। मतदान 11 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 07 : 00बजे से 06 : 00बजे तक, मतगणना 13 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 08ः00बजे से कार्य की समाप्ति तक संचालित होगा।

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जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्य प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता अनुपालन के दृष्टिगत चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा नही करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स/बैनर आदि नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे।

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चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 : 00 बजे से प्रातः 6 : 00बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे। सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा/रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर/प्रचार-वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाएगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाये। उन्होंने बताया कि पूरे समाज के सभी कड़ियों के तरफ से मिल जुलकर टीम भावना से कार्य करते हुए चुनाव के पर्व को सकुशल सम्पन्न करें। उन्होंने कहा कि प्रिन्ट व इलेक्टॉनिक मीडिया पर भी विज्ञापन/प्रचार के पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तैयारियों के क्रम में बताया कि बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑनलाईन केन्द्र मानीटरिंग सिस्टम/वेवकास्टिंग, वीडियोंग्राफी, सी0सी0टी0वी0 कैमरें, फ्लाईंग स्कार्ट टीम, स्थैटिक स्कार्ट टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम सहित अन्य टीमों को एक्टिव किया गया है।

 

 

Author: aman yatra

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