फतेहपुर में कार सवारों ने दुष्कर्म पीडि़ता को खेत से किया अगवा, भाई-भाभी समेत सात लोगों पर अपहरण का मुकदमा
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपित कुलदीप लोधी आदि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर इन्हेंं गिरफ्तारी को जेल भेज दिया था। बताते हैं ये सभी जमानत पर छूट गए थे। सोमवार दोपहर दुष्कर्म पीडि़ता अपने मां व बहन के साथ नित्य क्रिया करने जंगल गई थी।
पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपित कुलदीप लोधी आदि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर इन्हेंं गिरफ्तारी को जेल भेज दिया था। बताते हैं ये सभी जमानत पर छूट गए थे। सोमवार दोपहर दुष्कर्म पीडि़ता अपने मां व बहन के साथ नित्य क्रिया करने जंगल गई थी। तभी कार सवार आरोपित कुलदीप लोधी निवासी परमतपुरवा कोतवाली अपने स्वजन के साथ दुष्कर्म पीडि़ता को अगवा कर ले गए। पीडि़ता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपित की भाभी समेत तीन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखी कार
सनसनीखेज दुष्कर्म पीडि़ता के अगवा होने की सूचना पर कोतवाली पुलिस हरकत में आई और गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की फिर प्रयागराज-कानपुर हाईवे पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो कार सवार उक्त पीडि़ता को बिठाकर ले जाते हुई दिखी। पुलिस ने काफी दूर तक पीछा भी किया लेकिन वह निकल गए।
एसपी बोले, कोर्ट में शादी का दिया था बयान
कोतवाल बोले, स्वेच्छा से आरोपित के साथ गई
शहर कोतवाल रवींद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने व ग्रामीणों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि दुष्कर्म पीडि़ता स्वेच्छा से ही आरोपित के साथ कार में बैठकर गई है और अपनी मां व बहन को चकमा देकर निकल गई। वर्ष 2019 में नाबालिग होने की वजह से आरोपित जेल गए थे। अब युवती बालिग हो गई है। आरोपित की भाभी मीना देवी समेत तीन को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
Author: AMAN YATRA
SABSE PAHLE
फतेहपुर ,अमन यात्रा । सदर कोतवाली के एक गांव में खेत में नित्य क्रिया करने गई दुष्कर्म पीडि़ता युवती को कार सवारों ने अगवा कर लिया। पुलिस ने पीडि़ता के पिता की तहरीर पर मंगलवार सुबह आरोपित व उसके भाई-भाभी समेत सात लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। सदर कोतवाली के एक गांव निवासिनी किशोरी को 7 अक्टूबर 2019 को अगवा कर लिया गया था, जिसमें पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके कोर्ट में 164 के तहत बयान कराया था।