बिकरू कांड में उच्च न्यायालय द्वारा एक और आरोपी की जमानत मंजूर
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश द्विवेदी की पैरवी से कन्हैया मिश्रा को मिली राहत

सुशील त्रिवेदी,कानपुर देहात। बिकरू कांड मामला लंबित होने के कारण अब आरोपियों को एक एक करके हाई कोर्ट से राहत मिलना शुरू हो गई है।बीते दिन हाई कोर्ट ने एक और शिवम् दुबे को सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने विकास दुबे सहित 21 नामजद व 45-50 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुख्यात विकास दुबे सहित छह बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करने के साथ ही 44 आरोपियों को जेल भेज दिया था जिसमें विकास दुबे गैंग के सहयोगी रहे शिवम् दुबे उर्फ बी डी सी को पुलिस ने 8 जुलाई 2020 को जेल भेज दिया था।
मामले में आरोपी शिवम् दुबे की ओर से निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश द्विवेदी ने बताया कि अन्य आरोपियों की इसी मामले में जमानत याचिका हाई कोर्ट से पूर्व में मंजूर हो जाने के आधार पर अदालत से जमानत याचिका स्वीकार करने का तर्क रखते हुए उसके खिलाफ घटना में शामिल होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य न होने की दलीलें पेश की गई। जिसपर हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी शिवम् दुबे की जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है। इससे पहले हाई कोर्ट से शिव तिवारी, गुड्डन त्रिवेदी, सुशील तिवारी,जय बाजपेई सहित करीब 18 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की जा चुकी है।
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