कानपुर देहात। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होने के साथ ही विद्यालयों में शिक्षण कार्य आरम्भ हो गया है। स्कूल चलो अभियान के तहत छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालय में कराया जाना है। इसके लिए बिना मान्यता के स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश हैं। परिषदीय विद्यालय में नामांकन वृद्धि में अपेक्षित सुधार न होने के कारणों में प्रमुख कारण जिले में बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों में अधिक संख्या में बच्चों का नामांकन होना है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता वाले स्कूलों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अकबरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को एक बिना मान्यता के संचालित विद्यालय की सूचना प्राप्त हुई।
30 अप्रैल 2024 को स्थानीय स्तर से प्राप्त शिकायत से संज्ञानित हुआ कि दक्ष पब्लिक स्कूल पुराना बस स्टाफ जनकपुरी के पास कस्बा अकबरपुर कानपुर देहात जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है जोकि बच्चों का नामांकन कर रहा है जबकि उक्त शिक्षण संस्थान को अवधि 30 मई 2017 से 29 मई 2020 (कक्षा 1 से 8 तक) 3 वर्ष हेतु अनंतिम मान्यता प्रदान की गयी थी।संबंधित संस्था द्वारा मान्यता अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। यह स्थिति नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधान के विपरीत है।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह द्वारा दक्ष पब्लिक स्कूल अकबरपुर कानपुर देहात के प्रधानाध्यापक को विद्यालय बंद करने का नोटिस दिया गया और स्कूल पर चस्पा कर आज ही उसे बंद कराया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि बिना नियमानुसार मान्यता के यदि विद्यालय पुनः संचालित पाया गया तो शासनादेश उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि प्रक्रिया का अनुश्रवण कर आर्थिक दण्ड के तहत वसूली की धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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