पुखरायां। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के पुखरायां कस्बा के नेतराम गली स्थित संचालित सरस्वती बाल मन्दिर की मान्यता नहीं होने के बावजूद भी विद्यालय संचालित किए जाने के मामले को संज्ञान में लेकर शुक्रवार को उपजिलाधिकारी ने पुलिस बल को साथ लेकर विद्यालय को सीज कराया।
अमरौधा खंड शिक्षा अधिकारी ईश्वरकांत मिश्रा ने बताया कि,कस्बा के नेतराम गली स्थित सरस्वती बाल मन्दिर बाल शिक्षा अधिकार के अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार बिना मान्यता के अवैधानिक तरीके से संचालित विद्यालय को तत्काल बन्द करने के सम्बन्ध में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किए गए,नोटिस के परिपेक्ष्य में जवाब नही दिए जाने पर मान्यता प्रावधानों का उल्लंघन लगातार कर विद्यालय संचालन किए जाने पर एक लाख का अर्थदंड सहित अन्य कारवाही के लिए 29 जून 2020 को निर्देश दिए गए,जिसका अनुपालन न करने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम सर्वेश कुमार सीओ संजय कुमार सिंह आदि अधिकारियों ने जानकारी दी,कई नोटिस जारी किए जाने के बाद भी विद्यालय संचालक संजय शुक्ला अभिलेख नही दिखा सके,जबकि विद्यालय का संचालन व्यक्तिगत निर्मित भवन या रजिस्टर किराए नामा भवन में संचालित होता है,ऐसे ही कोई भी अभिलेख नही दिखा सके,जिसके कारण विद्यालय सीज किया गया,वही पर शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चो के अभिभावकों को निवास के नजदीक परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यपको को बच्चो को पंजीकरण के लिए निर्देशित किया गया।वहीं अभिभावकों को बच्चो के पंजीकरण में किसी प्रकार परेशानी होने पर सूचना देने के लिए कहा गया,उनके बच्चो का पंजीकरण कराया जायेगा।
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