लखनऊ/ कानपुर देहात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता पैनल सूची की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पंकज कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने अधिवक्ता पैनल गठन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना सरकारी अनुमति लिए अधिवक्ता पैनल सूची जारी कर दी गई। सरकार के कोर्ट को दिए गए आश्वासन व उप्र बेसिक शिक्षा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।
बता दें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता पैनल में व्यापक परिवर्तन किया है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ में 48 और लखनऊ पीठ में 9 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना करीब तीन माह पहले जारी की थी। साथ ही पुराने पैनल को समाप्त कर दिया था। उसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर अधिवक्ता पैनल बदलने पर नाराजगी जताई थी।
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