बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए समय-सारिणी
बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन एक जनवरी से 15 फरवरी के बीच होंगे। जिला स्तरीय चयन समिति आवेदन का परीक्षण कर तीन श्रेष्ठ शिक्षकों के प्रमाणपत्र व उनके आवेदन पत्रों को ऑनलाइन राज्य स्तरीय समिति को 31 मार्च तक भेजेगी

- जिले में डायट प्राचार्य, राज्य में महानिदेशक की कमेटी करेगी चयन
कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन एक जनवरी से 15 फरवरी के बीच होंगे। जिला स्तरीय चयन समिति आवेदन का परीक्षण कर तीन श्रेष्ठ शिक्षकों के प्रमाणपत्र व उनके आवेदन पत्रों को ऑनलाइन राज्य स्तरीय समिति को 31 मार्च तक भेजेगी। बता दें कि जनयद कानपुर देहात के कई बेसिक शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिल चुका है। फार्म भरने के लिए प्राथमिक स्कूलों में 150, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 105 और कंपोजिट विद्यालयों में 255 छात्र होना जरूरी हैं अगर किसी विद्यालय में इससे कम छात्र हैं तो शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं कम से कम 15 वर्ष की पूरी हों या जिनके रिटायर होने में न्यूनतम पांच वर्ष शेष हो वही फार्म भर सकेंगे। 31 मार्च 2025 से इसकी गणना की जाएगी। आवेदन फार्म के लिए विद्यालय में न्यूनतम छात्र संख्या भी निर्धारित की गई है। आदेश के मुताबिक 16 फरवरी से 31 मार्च तक सभी जिलों में जिला स्तरीय चयन समितियां तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेंगी। वहीं राज्य स्तरीय चयन समिति एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेगी।
चार सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की अध्यक्षता में गठित होगी। इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित एक शिक्षाविद सदस्य बनाया जाएगा वहीं पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) और महानिदेशक द्वारा नामित एक शिक्षाविद को सदस्य बनाया जाएगा। राज्य अध्यापक पुरस्कार में सभी जिलों का प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। प्रत्येक जिले से कम से कम एक शिक्षक का चयन पुरस्कार के लिए होगा। अगर राज्य स्तरीय कमेटी जिलों से भेजे गए तीन-तीन शिक्षकों के नाम में से किसी से संतुष्ट नहीं है तो वह जिले से दो-दो शिक्षकों के और नाम मांग सकेगी ताकि उसमें से किसी एक उपयुक्त शिक्षक को पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सके।
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