उत्तरप्रदेश
गणतंत्र दिवस: नोएडा में 31 जनवरी तक लगी धारा 144
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 31 जनवरी तक नोएडा में धारा 144 लगाई गई है. लोगों को बिना इजाजत किसी भी तरह का जुलूस या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी.

अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, “लोगों को निजी ड्रोन उड़ाना, सार्वजनिक स्थल पर ड्रिंक करना, ट्रैफिक जाम और हथियार रखने की भी अनुमति नहीं होगी.” इसके अलावा पुलिस ने शादी या अन्य समारोह पर हर्ष फायरिंग पर भी पाबंदी लगाई है.
पुलिस ने ये भी कहा कि ऐसे ऑडियो या वीडियो भी ना चलाए जाएं जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो. साथ ही किसी को भी बिना इजाजत के भूख हड़ताल भी करने नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा कोई भी सड़क पर डंडा, रॉड या हथियार लेकर नहीं घूम सकता है. सिर्फ दिव्यांग को डंडा रखने की इजाजत होगी. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले शख्स पर धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
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