कानपुर देहात

मड़ौली अग्निकांड : आरोपी तत्कालीन कानूनगो ने हाईकोर्ट में दी अग्रिम जमानत अर्जी

मड़ौली ग्राम के मजरा चालहा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के दौरान झोपड़ी में जलकर मां-बेटी की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी मैथा तहसील के निलंबित उपजिलाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद के बाद अब तत्कालीन कानूनगो ने भी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दोनों आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई होनी है।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। मड़ौली ग्राम के मजरा चालहा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के दौरान झोपड़ी में जलकर मां-बेटी की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी मैथा तहसील के निलंबित उपजिलाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद के बाद अब तत्कालीन कानूनगो ने भी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दोनों आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई होनी है। 13 फरवरी को मैथा तहसील के तत्कालीन उपजिलाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा थानाध्यक्ष रहे दिनेश गौतम टीम के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने मड़ौली ग्राम पंचायत के मजरा चालहा गए थे।

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कब्जा हटाने के दौरान झोपड़ी में लगी आग में जलकर कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला और बेटी नेहा की मौत हो गई थी। घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित परिवार ने मां-बेटी के शव उठने दिए थे।
घटना के बाद उपजिलाधिकारी, लेखपाल और रूरा थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था। वहीं, एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक कुमार, जेसीबी चालक दीपक, रूरा थानाध्यक्ष दिनेश गौतम, मैथा तहसील के कानूनगो समेत 12 नामजद समेत 39 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

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पुलिस ने निलंबित लेखपाल अशोक और जेसीबी चालक दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीपी के निर्देश पर घटना की विवेचना हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी की अगुवाई में गठित एसआईटी कर रही है।  सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के नोटिस जारी करने के बाद भी आरोपी तत्कालीन कानूनगो, एसडीएम, थानाध्यक्ष समेत कई लोग बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे है। मामले में निलंबित एसडीएम ने पहले ही अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब कानूनगो ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। एक अफसर का कहना है हाईकोर्ट में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आगे की तारीख मिली है।

Author: aman yatra

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