मर्जी से स्कूलों का समय नहीं बदल पाएंगे बीएसए, स्कूल शिक्षा विभाग ने लगाई पाबंदी
ग्रीष्मकाल या शीतकाल में स्कूल के समय में बदलाव अब बीएसए अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सभी कलेक्टर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शीतलहर, कोल्ड-डे और ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान, हीट-वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधित आदेश स्वत: संज्ञान लेकर जारी न किए जाएं
कानपुर देहात। ग्रीष्मकाल या शीतकाल में स्कूल के समय में बदलाव अब बीएसए अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सभी कलेक्टर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शीतलहर, कोल्ड-डे और ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान, हीट-वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधित आदेश स्वत: संज्ञान लेकर जारी न किए जाएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अवकाश तालिका में वर्णित समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में फिलहाल समय परिवर्तन नहीं होगा।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि 29 दिसंबर 2023 को जारी अवकाश तालिका के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक समय एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक सुबह आठ से अपरान्ह दो बजे तक रहेगा। निदेशक का कहना है कि कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय समय में परिवर्तन कर रहे हैं जो उचित नहीं है। निर्देशित किया है कि परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक सुबह आठ से अपरान्ह दो बजे तथा एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक सुबह नौ से अपरान्ह तीन बजे तक विद्यालय संचालित किए जाएंगे। अपरिहार्य स्थिति में प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निदेशालय स्तर पर कोई भी निर्णय लिया जाएगा।