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मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन माह में दुष्कर्मी को फांसी की सजा

जिले के अयाना क्षेत्र में तीन माह पूर्व आठ वर्षीय मासूम नाबालिग को बिस्कुट दिलाने का लालच देकर खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी कर मुंह दबाकर हत्या कर देने के मामले में बुधवार को जिले की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने दुष्कर्मी गौतम सिंह को फांसी की सजा सुनाई है।

अमन यात्राम, औरैया।  जिले के अयाना क्षेत्र में तीन माह पूर्व आठ वर्षीय मासूम नाबालिग को बिस्कुट दिलाने का लालच देकर खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी कर मुंह दबाकर हत्या कर देने के मामले में बुधवार को जिले की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने दुष्कर्मी गौतम सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। जज ने कहा कि तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए।टिप्पणी करते हुए जज ने कहा के पुरुषों को उत्पति महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से जायदा निंदनीय। लडकियां यदि खुले में नहीं घूम सकती तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है, स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं। भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है,लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन जीवन में ही खत्म कर दिया।

आपको बताते चलें  कि थाना अयाना क्षेत्र के एक गांव से 24 मार्च (शुक्रवार) की शाम करीब साढ़े पांच बजे एक आठ वर्षीय मासूम लापता हो गयी थी। रोते बिलखते परिजन मासूम को इधर से उधर तलाश कर रहे। रात साढ़े 10 बजे तक मासूम की कोई खोज खबर न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। जिसके बाद एसपी चारू निगम अन्य पुलिस अधिकारियों व कई थानों के फोर्स के साथ गांव पहुंचीं। जिसके बाद मासूम को ढूढ़ने के लिए सभी ने तलाश शुरू की। 25 मार्च (शनिवार) की दोपहर करीब साढे तीन बजे घर से छह सौ मीटर की दूरी पर गेहूं के खेत में मासूम का शव मिला। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गयी थी। पुलिस ने मामले में कई व्यक्तियों से पूछताछ की और साक्ष्य संकलन व छानबीन के बाद 14 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए आरोपी गौतम सिंह को गिरफ्तार कर उससे कई घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें आरोपी ने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला किया कि घटना के दिन उसने शराब पी रखी थी तथा बिस्कुट दिलाने का लालच देकर नाबालिग को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर दी। बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी ने स्वयं को बचाने के लिए रात्रि में अपने शरीर पर आटा लगा लिया। ताकि सबको लगे कि ये निर्दोष है। गिरफ्तारी व कबूलनामा के बाद आरोपी का डीएनए सैंपलिंग कराया गया।

26 मार्च (रविवार) की देर रात जिला अस्पताल से लौटते समय आरोपी गौतम ने दरोगा से पिस्टल छीनते हुए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएचसी अयाना में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 27 मार्च (सोमवार) को न्यायालय के माध्यम से आरोपी को जेल दिया गया था। 27 मार्च (सोमवार) को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी के बहशीपन की पूरी कहानी सामने आयी थी। डाक्टरों का कहना था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। रिपोर्ट में मासूम के शरीर (सीने व पेट) पर 8 से 10 जगह नाखून से खरोंचने के निशान पाये गये थे। नाजुक अंग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मिले थे। आरोपी ने मासूम का मुंह और हाथ इतनी तेज दबाये कि वो काले पड़ चुके थे। बच्ची का खून जम गया था। जिसकी वजह से उसकी नसें ब्लाक हो गयीं थीं। उस समय एसपी ने आरोपी को फांसी दिलाने की पैरवी करने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस ने आठ दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की।

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्र व वादी के वकील हरिशंकर शर्मा ने इसे क्रूरतम अपराध बताते हुए कोर्ट से मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की थी।  पुलिस की गहन पैरवी के चलते तीन माह में ही पॉक्सो न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जिसके बाद आज बुधवार को आरोपी गौतम सिंह को फांसी की सजा सुनाई है।

 

Author: aman yatra

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