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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ की धनराशि में की गयी वृद्धि

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रुपए 15000 को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 24-25 से रुपए 25000 निर्धारित किया गया है।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रुपए 15000 को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 24-25 से रुपए 25000 निर्धारित किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी हेतु जहां बालिका के जन्म होने पर रू0 2000 के स्थान पर रू0 5000, द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू0 1000 के स्थान पर रू0 2000, तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000 के स्थान पर रू0 3000, चतुर्थ श्रेणी कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000 के स्थान पर रू0 3000, पंचम श्रेणी कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000 के स्थान पर रू0 5000 तथा षष्ट्म श्रेणी ऐसी बालिकायें जिन्होने कक्षा 10वीं या 12 वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय कोर्स या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो को रू0 5000 के स्थान पर रू0 7000 एक मुश्त देने की घोषणा की।

उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता हेतु निम्न शर्तों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम ₹03 लाख होनी चाहिए, किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, यह लाभ किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी अनुमन्य होगा यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और वह द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा.

यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होगी, लाभार्थी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से उसके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जनपद को कोई भी पत्र आवेदक योजना के वेब पोर्टल https://mksy.up.gov.in के नागरिक सेवा पोर्टल पर अथवा नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कमरा नंबर 105 कलेक्ट्रेट परिसर कानपुर देहात के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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