मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु करें आवेदन
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ’’मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ के अन्र्तगत ग्रामीण क्षेत्र में 20000.00 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये उत्पादित/सेवा इकाई के अन्र्तगत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर अपना आनलाईन आवेदन दिनांक-15 जून 2021 तक सांय 5: 00 बजे तक कर सकते हैं।
कानपुर देहात,अमन यात्रा। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ’’मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ के अन्र्तगत ग्रामीण क्षेत्र में 20000.00 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये उत्पादित/सेवा इकाई के अन्र्तगत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर अपना आनलाईन आवेदन दिनांक-15 जून 2021 तक सांय 5: 00 बजे तक कर सकते हैं।
उत्पादित इकाई/सेवा इकाई के अन्र्तगत ऋण आवेदन बैंक के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक सामान्य वर्ग को 4 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं को ब्याज रहित ऋण केवल पूंजीगत/टर्म लोन धनराशि पर देय होगा एवं कैश क्रेडिट लिमिट/कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपादान धनराशि देय नहीं होगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक पुरूष/महिलाऐं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है, तथा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक प्रशिक्षित बेरोजगार एवं परम्परागत कारीगारों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (बैंक आॅफ इण्डिया प्रथम तल) रनियां कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते है।