मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार” योजना अंतर्गत ऋण हेतु करें आवेदन
"उ०प्र० माटीकला बोर्ड" के अर्न्तगत "मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार" योजना संचालित की गयी है। जिसमें वर्ष-2024-25 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि
कानपुर देहात। “उ०प्र० माटीकला बोर्ड” के अर्न्तगत “मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार” योजना संचालित की गयी है। जिसमें वर्ष-2024-25 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि
1. कार्यक्षेत्र उद्यम की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनुमन्य है।
2. परियोजना का अधिकतम आकार-रू0 10.00 लाख तक।
3. पात्र उद्यमी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो एवं अभ्यर्थी उ०प्र० का मूल निवासी हो।
4. आवेदन कैसे करें आवेदक द्वारा माटीकला बोर्ड के पोर्टल upmatikalaboard.in पर आनलाईन आवेदन किया जायेगा।
5. आपेक्षित दस्तावेज आवेदक का फोटोग्राफ, शैक्षिक व तकनीकि योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि।
6. शैक्षिक व तकनीकि योग्यता अभ्यर्थी का साक्षर अनिवार्य है, रू0, 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु लाभार्थी को कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं अभ्यर्थी को ऋण लेने से पूर्व माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त/माटीकला की परम्परागत जानकारी हो। 7. परियोजना की मंजूरी-तकनीकि / आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार राष्ट्रीयकृत / ग्रामीण बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जायेगी, जो नियमानुसार 5 वर्ष के लिये होगी।
8. वित्तीय स्रोत एवं सहायता प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूंजीगत ऋण धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन आनलाईन उपरान्त कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (बैंक ऑफ इण्डिया के प्रथम तल पर) चिटिकपुर चौराहा रनियां कानपुर देहात में दिनांक-30.06.2024 तक जमा कर सकते हैं।