लखनऊ/कानपुर देहात। यूपी में गरीबों के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइटपर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक होगी। विवाह के लिए किए गए आवेदन में बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह के लिए निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता-पिता / अभिभावक का नाम, आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित विवर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है।
विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आनलाइन अपलोड करना होगा। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जायेगा, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आयु से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र सम्मानित नागरिकों से अपील है कि उक्त योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और योजना कालाभ उठाएं।
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