25 सितंबर 2016 को दर्ज हुआ था मुकदमा

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर 2016 को उपनिरीक्षक बालेन्द्र सिंह ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि एक शिकायत पर वह सहावली पुलिया के पास नाला पटरी पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि तीन महिलाएं एवं दो पुरुष अश्लील हरकत कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं व सोमपाल निवासी कमलानगर एवं सचिन निवासी अलमासपुर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मामले में दोषी ठहराई गई पचेंडा रोड निवासी महिला की फाइल अन्य आरोपितों से अलग कर दी गई। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या एक प्रशांत कुमार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित महिला को दोषी ठहराते हुए दो दिन कारावास की सजा सुनाई।