मृतक आश्रित कार्मिकों को नियुक्ति के बाद दो साल में पास करना होगा टाइपिंग टेस्ट
कैबिनेट ने मृतक आश्रित कोटे से समूह ग में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए उप्र सेवाकाल मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (13वां संशोधन) नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वाले कार्मिकों को टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी।

- टेस्ट पास नहीं कर पाए तो चतुर्थ श्रेणी में होंगे पदावनत
- उप्र सेवाकाल मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियमावली में संशोधन
लखनऊ/ कानपुर देहात। कैबिनेट ने मृतक आश्रित कोटे से समूह ग में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए उप्र सेवाकाल मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (13वां संशोधन) नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वाले कार्मिकों को टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। अगर वे दो साल में टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें समूह ग से समूह घ में पदावनत कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को समूह ग में नौकरी दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के तहत मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को पहले साल में टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी एक वेतन वृद्धि रोकते हुए एक और मौका दिया जाता है। दो साल बाद भी टाइप टेस्ट पास नहीं करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
सेवा से बर्खास्त किए जाने पर परिवार पर भी संकट आता है और मामले न्यायालय में जाते है इसलिए नियमावली में संशोधन करने के बाद अब उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें समूह ग से समूह घ में पदावनत कर दिया जाएगा।
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