फर्रुखाबाद, अमन यात्रा । फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे 26 वर्ष पुराने इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और ठेकेदार शमीम की हत्या के मामले में जनपद मैनपुरी जेल में बंद है। रविवार को पुलिस ने अनुपम के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया। पुलिस ने मैनपुरी जेल जाकर रासुका तामील करा दिया। फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस अनुपम के खिलाफ 15 दिन से रासुका लगाने की तैयारी कर रही थी। इसलिए पुलिस ने फतेहगढ़, मऊदरवाजा और मोहम्मदाबाद में जगह-जगह ‘दुर्दांत अपराधी से डरने की जरूरत नहीं’ का एनाउंसमेंट कराकर कहा था कि सूचना देने पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश पाल ने मैनपुरी जेल जाकर अनुपम को रासुका तामील करा दिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अनुपम के खिलाफ रासुका का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को ही अनुपम दुबे की मां ने राज्य मानवाधिकार आयोग से गुहार
यह था मामला: 14 मई 1996 को कन्नौज के कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रामनिवास यादव निवासी अमीसराय, मेरठ की कानपुर के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में बसपा नेता अनुपम दुबे वांछित थे। उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई की गई तो वह 26 वर्ष पुराने ठेकेदार शमीम की गोली मारकर हत्या के मामले में 14 जुलाई को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। दो अगस्त को अनुपम को जिला कारागार से मैनपुरी के जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जब से लेकर वह वहां पर निरुद्ध चल रहे हैं।
जेल जाने के बाद दर्ज किए गए दो मुकदमे: अनुपम दुबे के जेल जाने के बाद दो मुकदमे और दर्ज किए। इनमें एक मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नकटपुर निवासी रक्षपाल सिंह यादव ने तो दूसरा मुकदमा जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के बस्तीराम निवासी राजेश सिंह चौहान ने धमकी का दर्ज कराया था।
अब हो गए 43 मुकदमे: पुलिस के मुताबिक बसपा नेता अनुपम दुबे खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं। जब कि जेल जाने के बाद दो और मुकदमा दर्ज किए गए। अब कुल मुकदमा 43 हो गए हैं।
बसपा नेता के भाई भी जेल में हैं निरुद्ध: बसपा नेता अनुपम दुबे के छोटे भाई अनुराग उर्फ डब्बन को एसओजी ने जानलेवा हमले में 24 सितंबर को अयोध्या से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसी दिन रात को मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सहसापुर निवासी ब्रजेश कुमार ने डब्बन दुबे, गांव के विपिन दुबे और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ घर आकर स्टांप पर हस्ताक्षर कराने और धमकी व गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराया था।
यह होती है रासुका में कार्रवाई: रासुका लगने पर आरोपित को एक वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। रासुका उन अपराधियों पर लगाया जाता है, जिनकी गतिविधियों से आम जनमानस में असुरक्षा की भावना
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