कानपुर देहात: दलित महिला दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
एक दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत ने दोषी को उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

- कानपुर देहात कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
कानपुर देहात – एक दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत ने दोषी को उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला?
यह मामला जून 2021 का है, जब भोगनीपुर के चौरा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाली एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी।
पीड़िता की शिकायत
विशेष लोक अभियोजन राम रक्षित शर्मा के अनुसार, पीड़िता डेरापुर क्षेत्र की रहने वाली थी और रेलवे के स्टोर में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। 23 जून 2021 को भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के हारामऊ गांव के रहने वाले बीरु उर्फ वीर सिंह ने महिला को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई एससीएसटी विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र निगम की अदालत में चल रही थी। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने बीरू को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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