6 फरवरी से होंगे आरटीई के तहत दाखिले, नि:शुल्क शिक्षा के लिए तीन चरणों में किए जा सकेंगे आवेदन
शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों के लिए विस्तृत कार्यक्रम मंगलवार को जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में चलेगी। पहला चरण छह फरवरी से शुरू होगा।

लखनऊ / कानपुर देहात। शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों के लिए विस्तृत कार्यक्रम मंगलवार को जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में चलेगी। पहला चरण छह फरवरी से शुरू होगा। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके मुताबिक अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। पहले चरण के आवेदन छह से 28 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। एक से 10 मार्च के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन आवेदनों का सत्यापन कराएंगे। 12 मार्च को पहली लॉटरी होगी। पहली लॉटरी वाले बच्चों को चार अप्रैल तक दाखिला लेना होगा।
दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से छह अप्रैल के बीच होगी। सात से 17 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन कराएंगे। 19 को लॉटरी जारी होगी और 28 अप्रैल तक विद्यार्थियों को दाखिला लेना होगा। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 20 अप्रैल से 12 मई के बीच होगी। 13 मई से 23 जून के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन फॉर्म का सत्यापन करके 25 जून को लॉटरी जारी करनी होगी।अंतिम चरण में दाखिले की समयसीमा पांच जुलाई है। नियम के मुताबिक आरटीई के तहत गैर सहायतित मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अलाभित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25 फीसदी प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है।
इसी क्रम में मंगलवार को नौ मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व बीएसए को आरटीई पोर्टल से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बुधवार को भी शेष नौ मंडल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश भर में ऐसे प्रवेश हेतु करीब 4.20 लाख अलाभित व दुर्बल वर्ग के बच्चों की सीटें हैं।
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