कानपुर

युवाओं को तंबाकू मुक्त करेगा स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंगलवार को तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारम्भ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी एवं नोडल व डिप्टी सीएमओ डॉ. एस.पी. यादव ने रामदेवी स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किया।

कानपुर नगर : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंगलवार को तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारम्भ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी एवं नोडल व डिप्टी सीएमओ डॉ. एस.पी. यादव ने रामदेवी स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किया। उन्होंने तम्बाकू के प्रति जागरूकता फ़ैलाने एवं प्रचार-प्रसार करने के लिए कुल सात जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया एवं आम जनता में जन जागरूकता हेतु पम्पलेट भी बांटे गए। यह अभियान 24 सितम्बर से 23 नवम्बर 2024 तक पूरे कानपुर जनपद में कुल दो महीने के लिए चलाया जायेगा।

एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त युवा को लेकर जो भी नवाचार हो सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन न तो खुद करें और न ही किसी और को करने दें। इसके दुष्प्रभावों को समुदाय के लोगों को बताएं और इस बुरी लत से बचने के लिए सभी को समझाएं।

नोडल अधिकारी ने बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को तंबाकू के सेवन का विरोध करने और इसे छोड़ने के लिए जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोकना और उपयोगकर्ताओं को इसे छोड़ने में सहायता करना है।

उन्होंने कोटपा (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियम) 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत की सभी धाराओं का अनुपालन किया जाना है जो कि इस प्रकार हैं:

  • धारा 4: मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबन्ध एवं जुर्माना 200 से 10000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
  • धारा 6: तम्बाकू विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है। विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।
  • धारा 7: सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद बिना चित्रमय चेतावनी के नहीं बेचा जा सकता।

अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर कोटपा अधिनियम धारा 4, 6 व 7 का अनुपालन कराया जाएगा।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार निधी बाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को कानपुर नगर के कुल सात ज़ोन जैसे:

  • जोन 1: किदवई नगर, जूही, गोविन्द नगर, नौबस्ता, हनुमन्त विहार, गुजैनी
  • जोन 2: छावनी, रेलबाजार, चकेरी, जाजमऊ
  • जोन 3: सीसामऊ, बजरिया, चमनगंज, कोतवाली, फीलखाना, मूलगंज
  • जोन 4: अनवरंगज, रायपुरवा, बेकनगंज, बादशाही नाका, कलेक्टरगंज, हरबंशमोहाल
  • जोन 5: कर्नलगंज, ग्वालटोली, नवाबगंज, कोहना
  • जोन 6: स्वरूप नगर, काकादेव, रावतपुर, कल्याणपुर
  • जोन 7: पनकी, नजीराबाद, फजलगंज, अर्मापुर

इन क्षेत्रों में जागरूकता वाहनों के माध्यम से माइकिंग एवं पम्पलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तम्बाकू के उत्पादों से होने वाली हानिकारक बीमारियों, कोटपा एक्ट, पेका एक्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से होने वाली हानियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.एन. सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी ए.के. सिंह, डॉ. सुधाकर शुक्ला, निशांत निगम, अखण्ड प्रताप सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

Author: aman yatra

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