शिक्षा
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अमन यात्रा l यूपी के प्री प्राइमरी स्कूलों के संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने निर्देश दिया है कि राज्य भर में चल रहे सभी प्री-प्राइमरी स्कूलों को संचालन के लिए लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) से अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करनी होगी। सरकार ने यह कदम स्कूलों में वसूली जाने वाली मोटी फीस पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं अभी तक यूपी में किसी भी प्ले स्कूल को चलाने के लिए ऐसी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी।
मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग अब सभी इन स्कूलों के लिए दिशा निर्देशों की एक सूची तैयार कर रहा है। सरकार इन निर्देशों के तहत प्ले स्कूलों में फीस पर निगरानी के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले या प्री-प्राइमरी स्कूलों की तरह विकसित किया जाएगा।मीडिया रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अकेले राज्य की राजधानी लखनऊ में 2,000 से अधिक प्ले या प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। यहां कई स्थानीय लोगों ने अपने घरों में प्ले स्कूल खोले हैं और माता-पिता से मोटी फीस लेते हैं।
ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के तहत सरकार प्ले या प्री-प्राइमरी स्कूलों की मान्यता को अनिवार्य करने जा रही है। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
SABSE PAHLE
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