कानपुर देहात

यूपी के स्कूलों में क्लास एक में एडमिशन की नई उम्र सीमा लागू, पैरेंट्स हुए खुश

परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इन स्कूलों में अब ऐसे बच्चों का भी नामांकन कक्षा एक में हो सकेगा जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 को 6 वर्ष पूर्ण हो जाएगी।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र 2025-26 एक अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इन स्कूलों में अब ऐसे बच्चों का भी नामांकन कक्षा एक में हो सकेगा जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 को 6 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। इसके पहले 1 अप्रैल 2025 तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का ही नामांकन किए जाने का निर्देश था। इस सम्बंध में शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा एक में ऐसे छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा जिनकी आयु 31 जुलाई 2025 तक या इससे पहले छह वर्ष हो रही हो।
शासन के इस निर्णय का उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग का अच्छा निर्णय है। इससे उन बच्चों का नामांकन हो सकेगा जिनकी उम्र जुलाई में 6 वर्ष पूरी होगी।

इससे उनको उम्र सीमा में चार माह की छूट मिल जाएगी। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश के लिए 1 अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी होना अनिवार्य था। इससे पिछले सत्र में कई बच्चों का नामांकन नहीं हो सका था। शिक्षकों और अभिभावकों की मांग पर शिक्षा मंत्रालय से चर्चा के बाद इस नियम में आंशिक बदलाव किया गया है। अब यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा। इस बदलाव से नए सत्र में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है।

आदेश के बाद ऐसे अभिभावक भी अत्यंत प्रसन्न हैं जिनके बच्चों की आयु 31 जुलाई 2025 को 6 वर्ष पूर्ण होगी। आदेश के तहत आयु के पुनर्निधारण के कारण तय आयु सीमा 6 इस सत्र में तीन-चार माह का अगर अन्तर ही रह जाता है अर्थात एक अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने की दशा में कोई बच्चा प्रवेश से वंचित हो रहा है तो उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की सुविधा अनुमन्य किए जाने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है।

इसका उल्लेख शासनादेश में भी करते हुए लिखा गया है कि अप्रैल में जिन बच्चों का कक्षा एक में प्रवेश हुआ है और जिनकी आयु 5 साल 8 माह से 6 वर्षों के बीच है उन्हें कक्षा एक में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जाएगी। आदेश निर्गत होने के बाद होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो उस शिक्षा सत्र के 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं।

Author: aman yatra

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