यूपी : नए साल पर पार्टी करने से पहले जान लें ये नियम, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, नए साल के मौके पर किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी. वहीं, कमिश्नरी वाले जिलों में इसके लिए पुलिस कमिश्नर को जानकारी देनी होगी.


आयोजनकर्ता को देनी होगी जानकारी
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है. कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा. इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी. ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है. आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी. साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा. गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
ड्रोन से होगी निगरानी
गाइडलाइन में कहा गया है कि नए साल पर कार्यक्रमों को लेकर कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रचार-प्रसार किया जाए. लोगों को नया साल सार्वजनिक स्थानों पर ना मनाकर अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए. साथ ही कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराए जाने को भी कहा गया है. कार्यक्रम स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा सकती है. इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
नए साल के मौके पर भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी. मंदिर की दुकानों और बार के आस-पास पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा. वहीं, रात के समय दो पहिया या चार पहिया वाहन चालकों की जांच की जाएगी.
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