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प्रयागराज, एजेंसी । उत्तर प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक OBC आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवाए। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। OBC के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है। मालूम हो कि
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यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 5 दिसम्बर 2022 का राज्य सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रद् कर दिया है जिसके तहत ओबीसी आरक्षण तय करते हुए, चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने 12 दिसम्बर 2022 का वह शासनादेश भी निरस्त कर दिया है जिसके तहत निकायों के बैंक अकाउंट प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ट्रिपल टेस्ट में काफी व्यक्त लग सकता है जबकि निकायों के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं लिहाजा सरकार निकाय चुनावों की अधिसूचना तत्काल जारी करे।
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एससी-एसटी आरक्षण के सिवा सभी सीटें सामान्य होंगी। यह भी स्पष्ट किया है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक महिला आरक्षण दिए जाएं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि नए निर्वाचित निकायों के गठन के पूर्व वर्तमान निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो निकाय का कामकाज तीन सदस्यीय कमेटी देखेगी जिसमें डीएम, अधिशासी अधिकारी या म्युनिसिपल कमिश्नर तथा एक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।
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