एक-दो दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं
चिकित्सा अवकश हेतु आवेदन पत्र देते समय कर्मचारी के लिए यह हितकर होगा की वह चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी अधिकृत चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहियें ।

कानपुर देहात। चिकित्सा अवकश हेतु आवेदन पत्र देते समय कर्मचारी के लिए यह हितकर होगा की वह चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी अधिकृत चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहियें । इस प्रमाण-पत्र में संस्तुत की गई अवधि से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता। चिकित्सा अवकाश स्थायी तथा किन्ही विशिष्ट शर्तों पर अस्थायी सरकारी सेवकों को भी देय है। किसी सरकारी कर्मचारी को उसके स्म्पूर्ण सेवा काल में कुल बारह मास तक का अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा अवकाश ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाता है। यदि बारह मास की अवधि समाप्त हो जाय तो विशेष मामले में चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर सरकारी कर्मचारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल मिलाकर छः महीने तक का और अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सभी पंजीकृत डॉक्टर्स के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र इस अवकाश हेतु मान्य होते हैं। इसके अलावा यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेना चाहता है तो प्रायः यह सम्भव नही हो पाता कि कर्मचारी किसी डाक्टर के पास जाये और साधारण बीमारी के लिए उपचार करायें। ऐसी अवस्था में कर्मचारी के रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण-पत्र लाने में व्यावहारिक कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक दिन के मेडिकल अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है।
मेडिकल अवकाश आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत डाक्टर का परामर्श दोनो को संकलित कर पीडीएफ बनाकर ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें, ध्यान रहें की पीडीएफ 200 केबी से कम ही रहें 200 केबी से ज्यादा होने पर पीडीएफ अपलोड नही हो पाएगी। चिकित्सा अवकाश को विद्यालय/ कार्यालय के प्रारम्भ होने से पूर्व ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर देना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा होना चाहिए। मेडिकल अवकाश समाप्त होने या ज्वाइंनिंग से पहले मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए।
यदि फिटनेस प्रमाण पत्र नही लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नही होती है। मेडिकल अवकाश उपभोग करने के उपरान्त कार्यालय/ विद्यालय में ऑफलाइन/आनलाइन (मानव संपदा पोर्टल पर ) कार्यभार ग्रहण करें। मेडिकल अवकाश संबंधी लगाये गये सभी अभिलेखों तथा अवकाश स्वीकृति पत्र अपने विद्यालय/ कार्यालय में सुरक्षित रखे।
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