अदालत ने कहा- कोई ठोस वजह नहीं
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिसके आधार पर एसआईटी जांच की रिपोर्ट में दखल दिया जाए. अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता की वकील ममता सिंह के मुताबिक वो अब आगे के विकल्पों पर विचार करेंगी, क्योंकि अर्जी में जो भी तथ्य उठाए गए थे, उनके पीछे ठोस आधार था. डिपार्टमेंटल एसआईटी हमेशा अपने साथियों का बचाव करती है. ऐसे में एसआईटी रिपोर्ट पर कतई यकीन नहीं किया जा सकता है.
पुखरायां।कानपुर देहात के रूरा कस्बे में बीती बुधवार रात दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत…
पुखरायां।आयुष विभाग एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ,कानपुर डॉ मनोज वर्मा के कुशल मार्गदर्शन…
पुखरायां।गुरुवार को उपनिदेशक पंचायती राज विभाग ने विकासखंड अमरौधा के ग्राम पंचायत रनियां में विकास…
कानपुर : विकासखंड स्तरीय सहकारी समिति में खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा…
कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह ने आज जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह और…
कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह ने आज जिला कृषि रक्षा अधिकारी बारा और मृदा परीक्षण…
This website uses cookies.