अदालत ने कहा- कोई ठोस वजह नहीं
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिसके आधार पर एसआईटी जांच की रिपोर्ट में दखल दिया जाए. अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता की वकील ममता सिंह के मुताबिक वो अब आगे के विकल्पों पर विचार करेंगी, क्योंकि अर्जी में जो भी तथ्य उठाए गए थे, उनके पीछे ठोस आधार था. डिपार्टमेंटल एसआईटी हमेशा अपने साथियों का बचाव करती है. ऐसे में एसआईटी रिपोर्ट पर कतई यकीन नहीं किया जा सकता है.
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