यू-डायस प्लस पोर्टल पर इंट्री न करने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द
यू-डायस प्लस पोर्टल पर प्राइवेट स्कूल संचालक डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे हैं जिससे बेसिक शिक्षा विभाग का कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग ने 90 से अधिक स्कूल संचालकों को नोटिस भेजकर जल्द ही डाटा फीड करने के आदेश दिए हैं।
- यू-डायस प्लस पोर्टल पर डाटा फीड नहीं कर रहे प्राइवेट स्कूल संचालक, 91 स्कूलों की छिनेगी मान्यता
अमन यात्रा, कानपुर देहात। यू-डायस प्लस पोर्टल पर प्राइवेट स्कूल संचालक डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे हैं जिससे बेसिक शिक्षा विभाग का कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग ने 90 से अधिक स्कूल संचालकों को नोटिस भेजकर जल्द ही डाटा फीड करने के आदेश दिए हैं। चेतावनी दी है कि अगर 11 जुलाई 2023 तक डाटा फीडिंग का कार्य नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
पिछले चार माह से यू-डायस प्लस पोर्टल पर विद्यालयों का विवरण मांगा जा रहा है। शिक्षा निदेशालय से यू-डायस प्लस 2022-23 के डाटा में स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत डाटा अपडेशन एंट्री का काम विद्यालय स्तर से 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक 91 स्कूलों का यह कार्य पूरा नहीं हो सका है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी जनपद के 90 से अधिक निजी विद्यालयों ने नामांकित छात्र-छात्राओं का पूरा डाटा यू-डायस प्लस पोर्टल पर अभी तक नहीं भरा है। जिला व राज्य स्तर से प्रयास किये जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा यू-डायस प्लस का कार्य अद्यतन शत्-प्रतिशत पूर्ण नहीं कराया गया है। शिक्षामंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार शासकीय के माध्यम से सचिव द्वारा यू-डायस प्लस डाटा एण्ट्री का कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में नाराजगी व्यक्त की गयी है। कुछ निजी स्कूलों ने अभी तक स्कूल, शिक्षक व छात्र विवरण को भरकर पोर्टल पर दर्ज नहीं करवाया है उनके द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है।
ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके प्रबंधक/प्रधानाचार्य को नोटिस दिया गया है। इन विद्यालयों को 11 जुलाई 2023 तक मौका देते हुए हर हाल में डाटा फीडिंग का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
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