कानपुर, अमन यात्रा। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लीजिए कि 28 फरवरी इसे फाइल करने की अंतिम तारीख है। इस समय तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप पर 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर 9 और 9सी रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख थी लेकिन कोरोना के चलते इसे दो माह के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 28 फरवरी 2021 इसे जमा करने की अंतिम तारीख है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2019-20 में दो करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि दो करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे रिटर्न फाइल करें या नहीं। समय से यह रिटर्न फाइल ना करने वालों के ऊपर रोज के हिसाब से 200 रुपये विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

दूसरी ओर जिन कारोबारियों का वित्तीय वर्ष 2019-20 में टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उन्हें जीएसटीआर 9सी रिटर्न फाइल करना होगा। ये वार्षिक रिटर्न होते हैं। यह रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित रिटर्न होते हैं। इस रिटर्न को यदि 28 फरवरी तक फाइल ना किया तो कारोबारियों पर 25 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

अधिकांश कारोबारी और टैक्स सलाहकार मान कर चल रहे हैं कि इन रिटर्न की इसकी तारीख बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत अधिक संख्या में कारोबारियों के रिटर्न फाइल नहीं हैं। टैक्स सलाहकारों का भी कहना है कि अभी दो माह पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिटर्न फाइल किया है। इसलिए इस रिटर्न को फाइल करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।