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कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के तहत पंजीकृत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 6 नवंबर, 2024 से अगले तीन महीनों के लिए बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी (शास्ति) में छूट देने का फैसला किया है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
कौन नहीं उठा सकता इस योजना का लाभ?
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?
क्यों उठाएं इस योजना का लाभ?
अन्य महत्वपूर्ण बातें
आवेदन कहां करें?
आपको संबंधित जिला के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
संपर्क करें:
अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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