लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपित को मंत्री के बेटे आशीष और उसके दोस्त को लेकर घटनास्थल पहुंची SIT, घटना का री-क्रिएशन
लखीमपुर खीरी में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के प्रकरण के मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू को तीन दिन की रिमांड पर लेने वाली एसआइटी अब सख्ती कर रही है। इस केस के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लखीमपुर के पुलिस लाइन में बने क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एसआईटी इस घटना के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र मोनू, लखनऊ के कांट्रैक्टर अंकित दास, अंकित के ड्राइवर शेखर भारती और गनर लतीफ उर्फ काले को लेकर वारदात वाली जगह पर निकल गई। एसआइटी का जांच में फोकस अब इस बात पर है कि वारदात के दिन कैसे कैसे क्या क्या हुआ। शुरुआत कहां से हुई और वारदात का खात्मा कहां पर हुआ। यह सब पता करने के लिए एसआईटी के मुखिया डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, बाराबंकी पीएसी के सेनानायक आईपीएस सुनील कुमार सिंह सीओ संजय नाथ तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह समेत पुलिस का भारी लाव लश्कर घटनास्थल की ओर रवाना हो गया।
एसआइटी टीम इन सब लेकर बनवीर पुर गांव में दंगल वाले उस जगह पर भी लेकर जाएगी, जहां पर इस घटना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अपने आपको आखिर तक मौजूद बताता रहा है। इस दौरान चारों आरोपियों से एक साथ व अलग-अलग घटना से जुड़े सभी सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले गुरुवार की सुबह ठीक दस बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी कांटेक्टर अंकित दास उनके ड्राइवर शेखर भारती और गनर लखीमपुर काले को जिला कारागार से निकालकर क्राइम ब्रांच लाया गया। जहां मामूली पूछताछ करने के बाद उनका सामना आशीष मिश्र मोनू से भी कराया गया। इसके कुछ ही देर बाद इन सब को लेकर एसआईटी तिकुनिया की ओर रवाना हो गई, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
तिकुनिया में आरएएफ के साथ पीएसी और पुलिस के जवान भी मुस्तैद
लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच की टीम सभी आरोपों को लेकर घटनास्थल रवाना हुई। तिकुनिया में उस घटना स्थल की व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई। जहां पर इन सभी आरोपियों को लाया जाना है। तिकुनिया में उस घटनास्थल पर आ रहे अप पीएसी व पुलिस के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है । किसी भी बाहरी व्यक्ति के घटनास्थल पर प्रवेश से रोक लगा दी गई है ताकि एसआईटी के काम में कोई भी बाधा न खड़ी हो और वह अपनी छानबीन सलीके से कर सके। इन सब को घटनास्थल के बाद बनवीर पुर दंगल और उसके बाद तिकुनिया कोतवाली भी ले जाया जा सकता है। आज शाम तक इन सभी की वापसी भी लखीमपुर के एसआईटी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में होगी।
आशीष मिश्रा व आशीष पाण्डेय की जमानत अर्जी खारिज
लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा मोनू के साथ ही लवकुश व आशीष पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया है। चोटिल लवकुश व आशीष पाण्डेय को पुलिस लाइन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशीष पाण्डेय के साथ ही बुधवार को मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू ने जिला अदालत में जमानत की अर्जी डाली थी। इनकी अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अपराध सत्र परीक्षणीय होने के कारण सीजेएम ङ्क्षचताराम ने अर्जी खारिज कर दी।
तीन दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे अंकित, शेखर व लतीफ
लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के सह आरोपित अंकित दास, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले की कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। तीनों आरोपित 14 अक्टूबर को सुबह दस बजे से 17 अक्टूबर को सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। इस केस के आरोपित शेखर भारती को बुधवार को जेल से तलब कर सीजेएम कोर्ट लाया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की आरोपित शेखर भारती को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की बाबत दाखिल अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के दो घंटे बाद फैसला सुनाया। सीजेएम ङ्क्षचता राम ने आरोपित शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। बुधवार को घटना के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र के बेहद करीबी लखनऊ के कांट्रेक्टर अंकित दास व उनके निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ उर्फ काले सुबह दस बजे के करीब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। एसआइटी ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। चार घंटे की पूछताछ के बाद एसआइटी ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हिरासत में लेने के समय ही अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने कोर्ट में 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर दी। सीजेएम ने अंकित दास व लतीफ उर्फ काले की भी तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी। तीन दिनों में एसआइटी तीनों आरोपितों अंकित दास, शेखर भारती व लतीफ उर्फ काले से घटना की बाबत पूछताछ करेगी और घटना से संबंधित साक्ष्य संकलन भी करेगी।