विदेश घूमने पर शिक्षकों पर लागू होता है नो वर्क नो सैलरी का फॉर्मूला
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षक यदि बिना विभागीय अनुमति के विदेश घूमने गये तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं
कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षक यदि बिना विभागीय अनुमति के विदेश घूमने गये तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं। नियम के मुताबिक किसी भी जनपद में बिना अनुमति के कोई शिक्षक विदेश जाता है और उसके साक्ष्य मिलते हैं तो सख्त कार्यवाही की जाये। शिक्षक हो या कर्मचारी किसी को भी विदेश जाने के लिए पहले बीएसए के पास आवेदन करना होता है। उसके बाद बीएसए बीईओ से रिपोर्ट लेते हैं फिर बीएसए विदेश जाने की अनुमति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के पास फाइल भेजते हैं फिर सचिव ही शिक्षकों को विदेश जाने की अनुमति देता है। अगर कोई शिक्षक बिना अनुमति के विदेश जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होती है।
अगर इस बार पकड़े गये तो दर्ज होगा सर्विस बुक पर रिकॉर्ड-
मौजूदा समय में सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश हाल ही में खत्म हुआ है। इस बार यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति के विदेश गया तो उसे अनुशासनहीनता माना जायेगा और रिकॉर्ड सर्विस बुक पर भी चढ़ाया जायेगा। अगर कोई शिक्षक सोशल प्लेटफॉर्म पर विदेश घूमने की फोटो डालता है और किसी शिक्षक द्वारा साक्ष्य के साथ शिकायत की जाती है तो उसे पर कार्यवाही होना तय है।
इस तरह मिलती है अनुमति-
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी शिक्षक को विदेश जाना है तो पहले वह बीएसए के पास आवेदन करे क्योंकि वही उसका नियुक्ति प्राधिकारी होता है। उसके बाद बीईओ से शिक्षक की कार्यशैली की जांच कराई जाती है फिर सचिव परिषद को फाइल भेज दी जाती है। फिर सचिव पर निर्भर रहता है कि वह विदेश जाने की अनुमति देते हैं कि नहीं। अनुमति मिलने के बाद भी शिक्षक पर नो वर्क नो सैलरी का फॉर्मूला लगाया जाता है। ऐसे में शिक्षक अपना वेतन कटने के डर से गुपचुप वाला रास्ता अपनाते हैं। इस बारे में अभी तक कई अलग-अलग जनपदों में कई शिक्षकों पर कार्यवाही हो चुकी है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि कोई भी शिक्षक हो या विभागीय कर्मचारी बिना विभाग के अनुमति के वह विदेश नहीं जा सकता है। बिना अनुमति के यदि पकड़े गये तो कार्यवाही की जायेगी।