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कानपुर देहात। वेतन से अग्रिम आयकर की कटौती किए जाने से शिक्षक परेशान हैं। विभाग द्वारा की गई कटौती के विरोध में शिक्षक संगठन ने बीएसए रिद्धी पाण्डेय एवं वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष त्रिपाठी से मुलाकात की। बीएसए ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया जैसे ही उक्त प्रकरण की जानकारी वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष त्रिपाठी को हुई उन्होंने त्वरित गति से मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कई शिक्षक संगठनों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप में मार्च माह के वेतन से अनियमित रूप से की गई आयकर की कटौती संबंधी शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है की कुछ शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का आयकर माह फरवरी 2024 के वेतन के अनुसार ही लगा दिया गया है।
आयकर के दायरे में न आने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का भी आयकर काट दिया गया है। होम लोन एवं अन्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत बचत होने के उपरान्त भी आयकर कटौती कर दी गयी है। उक्त के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के होमलोन, बचत, 80सी के अन्तर्गत एवं अन्य समस्त अभिलेखों के परीक्षणोपरांत वेतन बिल माह की 25 तारीख तक मानव सम्पदा पर लाक करें। अगर कोई शिक्षक होम लोन से संबंधित दस्तावेज प्रदान करता है और अग्रिम आयकर कटौती पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र सौपता है तो उसकी अग्रिम आयकर कटौती किसी भी हाल में न की जाए। अपने ब्लॉक में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के इनकम टैक्स आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों से बचतों इत्यादि का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त ही माह अप्रैल 2024 का वेतन लाक करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में किसी त्रुटिपूर्ण आयकर कटौती के लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये वित्त एवं लेखा कार्यालय से सम्पर्क भी किया जा सकता है।
वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि अग्रिम आयकर की कटौती कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होने से हुई है हालांकि जिन शिक्षकों ने होम लोन या अन्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत बचत होने की सूचना बीआरसी स्तर पर दी है फिर भी आयकर कटौती की गई है तो वह गलत है। आयकर के दायरे में न आने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन उपलब्ध करा दें ताकि वे मानव संपदा पोर्टल पर होने वाली अग्रिम आयकर कटौती को रोक सकें।
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