अमन यात्रा, कानपुर देहात। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ प्रज्ञा शंकर ने बताया की जनपद कानपुर देहात में समाज कल्याण विभाग द्वारा 66314 वृद्धजनों को प्रतिमाह रू0 1000/- पेंशन दी जा रही है तथा जनपद में 5245 नयी पेंशन स्वविकृत की गयी है। तकनीकी का इस्तेमाल कर योजना को बनाया पारदर्शी बनाया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों को बेहतर कल और सम्मानक जीवन देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत 5285 लाभार्थी चिन्हित किये गये है।प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1000/- रूपये डी बी टी के मध्यम से प्रदान की जा रही है ।ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ वृद्धजनों को मिले इसे लेकर विभाग की ओर से सभी संभव प्रयास किए जा रहे है।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिए करने प्रयास किये है।
इसके आवेदन नियमों और पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। जनपद कानपुर देहात के ये सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यह इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अन्तर्गत जनपद का निवासी होना जरूरी है। की आयु 60 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। आवेदक के पास पहचान पत्र, आधारकार्ड बैंक पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 41000/- रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56.450/- रूपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया है ।
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री असीम अरुण ने तकनीकी का भरपूर प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाए है, ताकि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी इस योजना का नाम आसानी से मिल सके। इसके अलावा लाभार्थियों को दोहरा भुगतान से रोका जा सके। इसके लिए प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है, सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक और अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर उनकी जगह पात्र लाभार्थियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। समस्त पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिग की कार्यवाही की जा रही है। लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नम्बर को बैंक खातों से लिंक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा आधार बेस भुगतान के लिए के खाते को आधार से एनपीसीआई पोर्टल पर सीडिंग किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित बैंक में आधार लिंक मोबाइल नम्बर और आधार व पासबुक से जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी से आधार सीड कराया जा सकता है। जिस हेतु सभी बैंक में विभाग द्वारा पेंशन योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिये गये है। ब्लॉक एवं तहसील स्तर के ए०डी०ओ०, बी०डी ओ० एवं सुपरवाइजर द्वारा भी लाभार्थियों को बैंक से जाकर ई-केवाईसी करायी जा रही है।
बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर आसान कर दी है जो भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं. उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिए इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र या स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन वेबपोर्टल https://sspy-up.gov.in पर कर सकते है।
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