चंदौली। शहाबगंज विकास खंड अंतर्गत कौड़िहार गांव निवासी सतानंद पुत्र पुनवासी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19(1) के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर गांव में हुए भ्रष्टाचार की सूचना प्राप्त करने के लिए स्थानीय ब्लॉक में प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन सेक्रेटरी व कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा महिनों दौड़ने के बाद भी जन सूचना प्राप्त कर्ता को सूचना नहीं दी गई। थक हारकर सूचना प्राप्त कर्ता मुख्य विकास अधिकारी चंदौली को पत्र के माध्यम से शिकायत किया कि स्थानीय ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा जन सूचना देने में हिलाहवाली किया जा रहा है। तब जाकर मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने 10 अप्रैल 2024 को पत्र जारी करते हुए शहाबगंज खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि सूचना प्राप्त कर्ता को जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध करा दी जाए, जिससे अन्य कार्य में सहूलियत मिले। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के बाद भी सेक्रेटरी व वीडियो ने महिनों बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि मुख्य विकास अधिकारी के आदेशों का भी यह मनमाने अधिकारी हिलाहवाली करने पर उतारू है। खंड विकास अधिकारी व सेक्रेटरी ने सूचना इसलिए अभी तक उपलब्ध नहीं कराया ताकि गांव में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के तहत हुए भ्रष्टाचार की पोल कहीं खुल न जाए। यदि पोल खुलती है तो उसमें अधिकारियों की भी गर्दन फंस सकती है। समय रहते सूचना प्राप्तकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया तो राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाएगा।
सदानंद द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि गांव में विभिन्न कार्यों को फर्जी तरीके से दिखाकर धन की निकासी की गई है। धरातल पर अनेकों कम जीरो हैं। हैंडपंप, आवास, नाली, चक रोड, आरसीसी सहित तमाम कार्यों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है।
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