शादी अनुदान योजना में लाभ हेतु करें आवेदन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान धनराशि रू0 20,000/- देय है।
ब्रजेन्द्र तिवारी, कानपुर देहात : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान धनराशि रू0 20,000/- देय है। पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना में पात्रता की मुख्यःशर्तेः-
1- आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/-प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रतिवर्ष से अधिक न हो।
2- शादी अनुदान हेतु ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी 01 अप्रैल 2023 के पश्चात्तय कर दी है अथवा विवाह सम्पन्न हो गया है तथा उनके द्वारा विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात् आनलाइन आवेदन किया गया है।
3- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को अपनी पेशनर आई.डी. सहित पेंशन धारक होने का प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
4- अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आन-लाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
5- पुत्री की आयु शादी तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए इस आशय का प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है।
6- आवेदक यदि विधवा, दिव्यांगजन है तो इस आशय का सर्टिफिकेट लागाना अनिवार्य है।
7- आवेदन पत्र के आवेदक तथा आवेदक की पुत्री जिसकी शादी है, का आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। आवेदक अपने समस्त अभिलेखों के साथ अपना आवेदन बेबसाइट-shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलाईन कर सकता है।